भारतीय संविधान में राज्यसभा के प्रदत्त अधिकार तथा दायित्व
Abstract
लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों को किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद-108 के अनुसार, किसी साधारण विधेयक के सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो उस विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विचार किया जायेगा और विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
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