निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक समीक्षात्मक अध्ययन
Abstract
यह अध्ययन निशुक और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के समीक्षात्माक अध्यन के लिए किया गया है। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का मूल आधार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चो को अच्छी गुणवत्ता तथा उचित कौशल युक्त व व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा देना है। ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य माध्यम शिक्षा है चाहे वह ज्ञान धार्मिक, सामाजिक, राजनितिक व आर्थिक किसी भी रूप में क्यो ना हो। वास्तविक शिक्षा से मानवीय गरिमा स्वाभिमान समता व विश्व बंधुत्व की भावना में वृ्द्धि होती है जो सम्पूर्ण विश्व के कल्याण में सहायक है। भारत सरकार इस शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के माध्यम से सभी बच्चों को चाहे वह किसी भी वर्ण से हो बगैर अमीर-गरीब उॅच-नीच का भेद भाव किए समान रूप से शिक्षा देने के लिए कृत-संकल्प है।
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